Haryana News: हरियाणा सरकार की बुढ़ापा पेंशन योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹2750 की पेंशन राशि दी जाती है, जिसे सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजती है।
जरूरी पात्रता और दस्तावेज
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में नाम दर्ज होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इच्छुक व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana .gov .in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नजदीकी CSC केंद्र या ब्लॉक विकास कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है। सरकार समय-समय पर इस योजना में संशोधन करती रहती है, जिससे अधिक से अधिक बुजुर्गों को लाभ मिल सके। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।