UP NEWS: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यदि कोई दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनता है, तो उसे ₹1000 तक का चालान भरना होगा। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम के तहत लागू किया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।
हेलमेट न पहनने पर नया जुर्माना
अगर कोई बाइक या स्कूटी चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाता है, तो उसे ₹1000 तक का चालान काटा जा सकता है। यह चालान शहरों, हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत, चालक और पीछे बैठने वाले यात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सिर की गंभीर चोटों से बचाव और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर बढ़ेगा जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता और साथ ही बिना लाइसेंस ड्राइविंग, रेड लाइट जंप या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे अन्य नियमों का भी उल्लंघन करता है, तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
सड़क सुरक्षा और हेलमेट की गुणवत्ता
- हेलमेट का ISI प्रमाणित होना आवश्यक है।
- घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने पर भी कार्रवाई हो सकती है।
- यातायात पुलिस सख्त चेकिंग अभियान चला रही है और नियम तोड़ने वालों का ऑन-द-स्पॉट चालान किया जा रहा है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में हेलमेट पहनना अब और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। यदि आप बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाते हैं, तो ₹1000 तक का चालान कट सकता है। सुरक्षित ड्राइविंग करें और यातायात नियमों का पालन करें।